Prabhat Vaibhav,Digital Desk : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में न्यायालय ने बरी कर दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय में भाषण दिया, जिसकी वीडियो वायरल हुई। इसमें उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया।
आजम खान के भाषण में कहा गया कि ये अधिकारी रामपुर को “खून से नहलाना चाहते हैं” और जिन जिलों में रहे, वहां उन्होंने कमजोरों के खिलाफ हिंसा की। इस भाषण के आधार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।




