
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के पुरैना गांव में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने मामले के सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शेखपुरा जेल भेज दिया गया। फैसले के समय आरोपियों के परिजन अदालत परिसर में मौजूद थे और सजा सुनाए जाने के बाद वे भावुक हो गए। कई महिलाओं और बच्चों ने आरोपियों से मुलाकात की और उन्हें भावुक विदाई दी।
घटना का पूरा विवरण
गौरतलब है कि सदर प्रखंड स्थित कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में 28 जनवरी 2023 को भूमि विवाद के चलते पहले अधेड़ अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ घंटों बाद प्रतिशोध स्वरूप रामप्रवेश यादव और उनके बेटे सर्जन यादव की हत्या भी उनके घर से बाहर खींचकर बेरहमी से लाठी-डंडों और लोहे के रॉड से पीटकर कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में रविश कुमार और अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस पूरे मामले को लेकर कोरमा थाना में अलग-अलग प्राथमिकी (15/2023 और 16/2023) दर्ज की गई थी। दोनों मामलों में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई और अदालत ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।
सजा पाने वाले दोषियों के नाम
अदालत यादव हत्या मामले में: राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव, पंकज यादव।
रामप्रवेश यादव और सर्जन यादव हत्या मामले में: हरिनंदन यादव, बिलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव, राजो यादव।