
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : मोगा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिशन सरूप की अदालत ने हाल ही में तीन युवकों को हथियार और हैंड ग्रेनेड के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने इन तीनों को तीन-तीन साल की जेल और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं, चार अन्य आरोपितों को साक्ष्यों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, 6 जनवरी 2022 को सीआईए स्टाफ मोगा ने मैहना चुगांवा लिंक रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक काले रंग की गाड़ी को रोकने पर उसमें सवार तीन युवकों ने पुलिस पर हथियार उठाए। एक युवक ने हैंड ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण सभी को काबू कर लिया गया।
गिरफ्तार किए गए युवकों में से:
गुरप्रीत सिंह (शादी वाला) के पास दो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए।
बलजीत सिंह (फतेह गढ़ पंजतूर) के पास दो हैंड ग्रेनेड मिले।
वरिंदर सिंह उर्फ विंदा (मखू) के पास एक पिस्तौल और कारतूस मिला।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच में 16 जनवरी को अर्शदीप सिंह (फतेह गढ़ पंजतूर) और अर्शदीप सिंह डाला (कनाडा) को नामजद किया गया। इसके बाद 18 मई को अमनदीप कुमार, सुनील उर्फ भलवान और सागर उर्फ विन्नी को भी नामजद किया गया।
अदालत ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर गुरप्रीत, बलजीत और वरिंदर को सजा सुनाई, जबकि अर्शदीप, अमनदीप, सुनील और सागर को साक्ष्यों की कमी के कारण बरी कर दिया।