
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : कांवड़ यात्रा के दौरान दिए गए विवादित बयानों को लेकर अब मामला अदालत तक पहुँच गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद पर हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से कानूनी कार्यवाही की गई है।
सिमरन गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अलग-अलग प्रार्थना पत्र दायर किए। कोर्ट ने इन पर सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 21 जुलाई को टीवी चैनलों और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा था कि “इसमें साधारण श्रद्धालु नहीं बल्कि गुंडे-मवाली और माफिया जैसे लोग शामिल होते हैं, जो यात्रा के दौरान गुंडागर्दी करते हैं।” इस बयान को हिंदू धर्म और शिवभक्तों की आस्था पर हमला बताया गया है।
इसी तरह, विधायक इकबाल महमूद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अखबारों में बयान दिया कि “कांवड़ यात्रा में भक्त कम और गुंडे ज्यादा होते हैं।” इसे भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दंगा भड़काने की कोशिश के रूप में पेश किया गया है।
दोनों मामलों में सिमरन गुप्ता ने यह भी कहा कि इन बयानों की शिकायत बहजोई थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मामला कोर्ट के संज्ञान में है और सुनवाई के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।