Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विवाह पंजीकरण को आगामी 26 जुलाई 2025 तक निशुल्क कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह कदम समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सामाजिक समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वीडियो संदेश में पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद विवाह, लिव-इन रिलेशन, तलाक और वसीयत जैसे कई विषयों में पारदर्शी पंजीकरण व्यवस्था शुरू की गई है।
अब तक राज्य में 1,93,609 विवाह, 35 लिव-इन जोड़े, 210 तलाक के मामले और 1,087 वसीयत पंजीकरण हो चुके हैं।
समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के अनुसार, 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सामान्य स्थिति में विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹250 निर्धारित है, लेकिन अब यह शुल्क 26 जुलाई तक माफ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि जो लोग पहले विवाह कर चुके हैं लेकिन अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे भी इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि उनका विवाह वैध और सुरक्षित तरीके से दर्ज हो सके।
                    
                      
                                         
                                 
                                    



