img

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : चितरकोली (थाना क्षेत्र) स्थित समेकित जांच चौकी पर शुक्रवार और शनिवार को परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर विभाग ने कुल 1.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई में परिवहन विभाग के ईएसआई संदीप कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

बिहार सरकार अब सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। वाहन मालिकों को अब सभी जरूरी कागजात और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में HSRP को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

यह खास नंबर प्लेट एल्युमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक यूनिक कोड और होलोग्राम होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ वाहन की पहचान को सुरक्षित बनाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारु करना है। इससे चोरी और फर्जी नंबर प्लेट की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी।

ईएसआई संदीप कुमार ने जानकारी दी कि नकली नंबर प्लेट की वजह से ई-चालान सिस्टम में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वाहन रजिस्ट्रेशन में अनियमितता देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब फर्जी नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द HSRP लगवाएं, ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और सड़क पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। दो दिनों की कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक और कार चालकों से कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इस अभियान के बाद से लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अधिकांश वाहन चालक नियमों का पालन करने लगे हैं।