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haryana governor approved reservation news : निकाय विभाग चुनाव आयोग को देगा निकायों में आरक्षण की सूचना

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चंडीगढ़। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सभी नगरपालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में बीसी-ए का एक पार्षद जरूर होगा, बशर्तें कि कुल आबादी में न्यूनतम दो प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ा वर्ग-ए की होनी चाहिए। पार्षद के पदों को पिछड़ा वर्ग(ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो निकाय की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।

बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचायतों की तरह शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार के अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून एवं विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव बिमलेश तंवर ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम-2023 और हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2023 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जून के अंत में प्रस्तावित निकाय चुनाव में बीसी-ए को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।

अगले महीने चार नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। इनमें अंबाला सदर, सिरसा और थानेसर नगर परिषद के आम चुनाव के साथ ही नारनौल नगर परिषद के वार्ड 16 के उपचुनाव होंगे। बीसी-ए को निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेगा। साथ ही संंबंधित नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के अलावा वार्डों में आरक्षण के लिए ड्रा कराया जाएगा।

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