
घर में गैस सिलेंडर फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से परिवार की संपत्ति को नुकसान के अलावा चोट या मौत भी हो सकती है। ऐसे में जीवन बीमा आपके लिए काफी जरूरी है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) जैसी तेल कंपनियां एलपीजी से संबंधित दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए ‘तेल उद्योगों के लिए सार्वजनिक देयता नीति’ के तहत व्यापक बीमा पॉलिसी लेती हैं। इसमें ओएमसी के साथ पंजीकृत सभी एलपीजी ग्राहक शामिल हैं।
एलपीजी उपभोक्ताओं को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है। गैस सिलेंडर के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान-माल के नुकसान के लिए भुगतान करता है। गैस कनेक्शन के साथ ही उपभोक्ताओं को 40 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके अलावा सिलेंडर फटने से किसी की मौत होने पर 50 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। जबकि ग्राहक की संपत्ति/घर को नुकसान होने की स्थिति में प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के नाम सिलेंडर का नाम है, केवल उसी व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। मगर ध्यान रहे कि आप इस पॉलिसी में किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते हैं।
ऐसे करें क्लेम
हादसे के बाद दावा प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट myLPG.in (http://mylpg.in) पर दी गई है। ग्राहक को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर अपने डीलर और नजदीकी पुलिस को दुर्घटना की सूचना देनी होगी। ग्राहक को पुलिस एफआईआर की कॉपी लेनी होगी। क्लेम के लिए मेडिकल रसीद, अस्पताल का बिल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी की जरूरत होती है। ग्राहक को सीधे बीमा कंपनी के पास जाने या दावे के लिए आवेदन करने की जरुरत नहीं है। सिर्फ तेल कंपनी ही दावा दायर करती है।