
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : ऊधमसिंह नगर स्थित प्रसिद्ध प्राग फार्म की फसल को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फसल काटने और बेचने की अनुमति दे दी है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब भी पेश करने को कहा।
मामला तब उठाया गया जब माधवी अग्रवाल नाम की याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले एकलपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में आदेश देते हुए कहा था कि प्राग फार्म की फसल की कटाई और बिक्री सरकार द्वारा की जाएगी और उसके पैसे एक अलग खाते में रखे जाएंगे।
इसके खिलाफ पीड़ितों ने अपील दायर की। अपील में तर्क दिया गया कि भले ही सरकार ने जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन फसल का हक याचिकाकर्ताओं का है। वहीं, सरकार का कहना था कि कानून राज्य सरकार के पक्ष में है और फसल की कटाई और बिक्री सरकार की जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने फसल पहले ही काट दी है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि फसल अभी खड़ी है और अब उसे काटने और बेचने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर ध्यान देते हुए याचिकाकर्ताओं को फसल काटने की अनुमति दे दी।
इस फैसले के बाद, प्राग फार्म विवाद में याचिकाकर्ताओं को अस्थायी राहत मिल गई है, जबकि सरकार की दलीलों का जवाब आने के बाद ही अंतिम फैसला हो सकता है।