नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि नियत की है। कार्यवाहक न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर की निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह व नैनीताल के पूर्व जिला पंचायत सदस्य तारा सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 30 नवम्बर 2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार ने नगर निकायों के बाद अब जिला पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया है। याचिका में कहा कि निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।
ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत में भी सरकार ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया है। जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में 2010 में अंडर टेंकिंग दी थी कि प्रदेश में त्रस्तिरीय पंचायतों में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है।
दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायती राज अधिनियम में प्रशासक की परिभाषा को स्पष्ट नहीं की गई है। यह भी तय नहीं है कि प्रशासक कौन होगा। इसलिए सरकार ने 12 जिलों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है।