Indian Railways : अगर आप भी ट्रेन में करते हैं ये काम तो सुधार लीजिये आदत, वरना भुगतान पड़ेगा बुरा अंजाम

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नई दिल्ली। इंडियन रेलवे (Indian Railways) को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर दिन ट्रेन से सफर करता है। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे ने यात्रा करने के कुछ नियम भी तय किये हैं। हालांकि अक्सर यात्री इस ये नियम तोड़ते हुए नजर आते हैं। इन नियमों में ही एक नियम है चलती ट्रेन में चेन पुलिंग का। ट्रेन में सफर लड़ने के दौरान कई बार यात्रियों को चेन पुलिंग करते देखा जा चुका है। बता दें कि बिना किसी इमरजेंसी के चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है।

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अनावश्यक चेन पुलिंग के कारण कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इसकी वजह से रेलवे (Indian Railways) को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। चेन पुलिंग करने से आर्थिक नुकसान ही नहीं होता बल्कि ट्रेन के पटरी से उतरने का भी खतरा बढ़ जाता है जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, आपातकालीन स्थिति में चलती ट्रेन को रोकने के लिए हर कोच में एक चेन लगी होती है, जिसे खींचने पर ट्रेन रुक जाती है लेकिन कई बार यात्रा कर रहे लोग बिना किसी इमरजेंसी के ही चेन पुलिंग कर देते हैं।

ये है सजा?

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत अगर कोई यात्री बिना किसी इमरजेंसी के चेन पुलिस करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर एक साल की जेल हो सकती है। कई बार जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। चेन पुलिंग को लेकर रेलवे (Indian Railways) ने हाल ही में एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें लिखा था मत करो ऐसी नादानी, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना और जा सकते हो जेल।

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