मुख्तार अंसारी: व्यापारी मर्डर केस में दोषी ठहराया गया, 5 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना मिला

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माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा सुनाई गई है। वाराणसी के कोयला व्यापारी रुंगटा को धमकाने में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी ने माफिया मुख्तार को कोयला व्यवसायी की हत्या के गवाह को धमकाने के मामले में दोषी पाया है। इस मामले में मुख्तार को साढ़े पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार का लगाया जुर्माना लगाया गया है।

वाराणसी के अन्य मामले
मुख्तार अंसारी को अब तक कुल सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। उनकी सजाओं में अवधेश राय की हत्या और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या जैसे मामले शामिल हैं। इनमें उन्हें सजा सुनाई गई है और उन्हें कठोर कारावास और जुर्माना की सजा दी गई है।

मुकदमा की दावेदारी
वाराणसी के अपहरण और हत्या मामले में अंसारी का नाम सामने आया था। इसमें एक व्यापारी नंद किशोर रुंगटा की हत्या का आरोप था। उन्हें साढ़े पांच साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।

रुंगटा परिवार को धमकी
मुकदमा की दावेदारी के बाद पांच नवंबर 1997 को रुंगटा परिवार को धमकी दी गई थी कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। इसमें पुलिस और सीबीआई की बातचीत भी शामिल थी।

मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया
वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में सभी आरोप साबित होने के बाद, मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया है। उन्हें सजा सुनाई गई है, जिसमें साढ़े पांच साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना है।

मुक्तार अंसारी ने विरोध किया 
मुख्तार अंसारी ने अपनी बेगुनाही की दावा किया है और उन्होंने मामलों को नकारा है। उनके प्रतिनिधि ने इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी है और इसे अपील करने की तैयारी  है।

व्यापारी मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया है और उन्हें 5 साल की कड़ी सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना दिया गया है। 

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