Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अगर आपने कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदा है और समय पर कब्जा नहीं मिला, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सुविधा शुरू कर दी है, जिससे घर बैठे ही शिकायत दर्ज कर समाधान पाया जा सकता है।
यूपी रेरा देश का पहला ऐसा नियामक प्राधिकरण है, जहां पूरी न्यायिक प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से चल रही है। फरवरी 2020 में ई-कोर्ट प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब तक कुल 58,793 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 35,644 शिकायतें ई-कोर्ट सिस्टम के तहत आईं और इनमें से 35,424 का निस्तारण भी हो चुका है।
ई-कोर्ट प्रणाली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने, वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने और आदेश पाने तक सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, जिससे दूसरे राज्यों या विदेशों में रहने वाले लोग भी आसानी से जुड़ पाते हैं।
शिकायत की स्थिति और अगली सुनवाई की तारीख पोर्टल पर मिलती है। साथ ही एसएमएस और ईमेल से भी नोटिफिकेशन भेजा जाता है। खास बात यह है कि उपभोक्ता खुद या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए अपनी पैरवी करा सकते हैं।
कोरोना काल में, जब देशभर में भौतिक सुनवाई बंद थीं, उस समय भी यूपी रेरा ने अपनी ई-कोर्ट प्रणाली के माध्यम से 16,549 शिकायतें दर्ज कीं और 9,356 मामलों का समाधान किया।
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के मुताबिक, ई-कोर्ट्स में अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया के अन्य देशों से भी उपभोक्ता वर्चुअल जुड़ते हैं। अब पोर्टल का नया वर्जन 2.0 लाया जा रहा है, जिससे पूरी प्रणाली और तेज व सुविधाजनक बनेगी।




