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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ की सीएम के रूप में नियुक्ति और गोरखपुर (शहरी) सीट से यूपी विधानसभा के लिए उनके इलेक्शन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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अदालत ने याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता एम. इस्माइल फारूकी ने रिट याचिका दायर की थी और मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश हुए थे।

जज अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता अपने दावे को साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी वादी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना समय और सार्वजनिक धन बर्बाद करें। अदालत ने कहा, न्याय तक आसान पहुंच का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।