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मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानें क्या है माजरा

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यूपी के चर्चित चेहरे मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर के केस में मुख्तार अंसारी व उसके साथी भीम सिंह को एमपी-एमएलए अदालत ने दस-दस साल की सजा का ऐलान किया है।

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जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पांच-पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। न्यायालय के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को अपराधी माना।

इस प्रकरण में दर्ज किया गया था केस

माफिया मुख्तार और उसके दोस्तों ने तीन अगस्त, 1991 में काशी में पूर्व एमएलए अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया था।

जनपद गाजीपुर के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। अदालत मुख्तार के केस में फैसला सुनाया गया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी बंदोबस्त ईडी कार्यालय में किया गया था। माफिया मुख्तार के विरूद्ध यूपी, दिल्ली, पंजाब के अलग अलग थानों में 40 से अधिक केस दर्ज हैं। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।

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