नैनीताल। हाई कोर्ट ने श्रीनगर-बदरीनाथ राजमार्ग पर पड़ने वाले श्रीकोट नामक जगह पर शराब की दुकान खोले जाने के मामले में प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विमल नेगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पूर्व में एक जनहित याचिका में अपना जवाब देते हुए हाई कोर्ट में कहा था कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों और चारधाम यात्रा मार्ग पर नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएग।
वहीँ सरकार ने कुछ समय पहले श्रीनगर-बदरीनाथ राजमार्ग पर श्रीकोट नामक स्थान में शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है। याचिका में कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय में दिये गये अपने ही शपथपत्र का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 200 से अधिक नई दुकानें खोली गई हैं। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस पर रोक लगाई जाय। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है।