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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : फायरवर्क्स एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 20 से अधिक लाइसेंस जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने 2016 में लागू नियमों और वर्तमान हालात में हुए बदलावों का हवाला देते हुए अदालत में अपील की है।

उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें लाइसेंस की संख्या बढ़ाने या घटाने में हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल फैसला सुरक्षित है, लेकिन पठानकोट चौक के पास सर्कस ग्राउंड में पटाखा मार्केट के लिए मंगलवार तक 20 से अधिक शैड का ढांचा तैयार कर दिया गया है।

सोमवार को नगर निगम की टीम निरीक्षण के लिए गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। निगम ने बताया कि मार्केट के लिए ले-आउट तैयार नहीं किया गया था और अवैध निर्माण की शिकायत भी मिली थी।

पिछले वर्षों में बल्टर्न पार्क में पटाखा मार्केट लगती थी, लेकिन अब वह स्पोर्ट्स हब के लिए विकसित हो रहा है। इस कारण इस बार पटाखा मार्केट के लिए जगह का चयन चुनौतीपूर्ण बन गया।

एसोसिएशन ने पहले लायलपुर खालसा स्कूल नकोदर रोड, लम्मा पिंड के पास घास मंडी और बेअंत सिंह पार्क को विकल्प के रूप में सुझाया था, लेकिन नए नियमों के कारण इन जगहों को मंजूरी नहीं मिली। अंततः पठानकोट चौक के सर्कस ग्राउंड को पुलिस की एनओसी मिली और व्यापारी निजी तौर पर मार्केट का बंदोबस्त कर रहे हैं।

इस बार पटाखा व्यापारियों के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं:

निजी जगह पर मार्केट का संचालन

आपसी गुटबंदी को दूर करना

20 लाइसेंस की संख्या बढ़ाने का प्रयास, अन्यथा 20 लाइसेंस से अधिक स्टॉल लगाने होंगे।

एसोसिएशन का तर्क है कि 2017 में उच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि 2016 में जारी लाइसेंस के केवल 20 प्रतिशत ही जारी किए जाएँ। उनका मानना है कि इससे उनके कारोबार के अधिकार का मौलिक हनन हुआ है। तब जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत तय किया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

उच्च न्यायालय यह तय नहीं कर सकता कि सीमा 20 प्रतिशत हो या 30 प्रतिशत, और इस पर फैसला 16 अक्टूबर को आएगा।